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अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के परामर्श पर किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं
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