आपराधिक साजिश
बहकाव
सामान्य अपवाद
दण्ड
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 'दण्ड' से संबंधित है। धारा 53 के अनुसार, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय है, वे ये हैं - (1) मृत्यु, (2) आजीवन कारावास,
(3) 1949 के अधि, संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निरसित, (4) कारावास, जो दो भांति का हो सकेगा - (क) कठिन अर्थात् कठोर श्रम के साथ; (ख) सादा; (5) सम्पत्ति का समपहरण, (6) जुर्माना।
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