(i) और (ii) दोनों
केवल (i)
केवल (ii)
(i) और (ii) दोनों में से कोई नहीं
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 71 का शीर्षक है- “कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।” धारा 71(पैरा 3) में यह कहा गया है कि यदि किये गये अनेक कृत्यों में से एक या अधिक कृत्य स्वतंत्र रूप से अपराध हो तथा उन कृत्यों से मिलकर एक भिन्न अपराध बनता हो, तो ऐसी दशा में उसे केवल एक अपराध के लिए दण्डित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में न्यायालय अभियुक्त को एक अपराध के लिए दण्डित करें या एक से अधिक अपराध के लिए लेकिन कुल मिलाकर उनमें से किसी एक अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दण्ड की सीमा से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए।
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