आपराधिक न्यासभंग
शरारत
जबरन वसूली
छल
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405-409 आपराधिक न्यास भंग से सम्बन्धित है। यदि कोई भी, किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति, निधि इत्यादि पर अल्पकालिक अधिकार मिलने पर इसका दुरुपयोग करता है, उसका व्यय करता है या उसे अपने नाम पर परिवर्तित करता है तो वह आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। जिसका उल्लेख आई.पी.सी. की धारा 405 में स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।
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