(i) और (ii) दोनों
केवल (ii)
(1) और (ii) दोनों ही नहीं
केवल (i)
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 87 के अनुसार सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भावना का ज्ञान हो, इसमें A और B की सहमति है इसलिए यह अपराध नहीं होगा।
धारा 86 के अनुसार स्वैच्छिक मत्तता में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य निम्न प्रकृति का होना चाहिये -
(i) कार्य के विधि विरुद्ध होने का ज्ञान नहीं होना चाहिए।
(ii) कार्य की प्रकृति का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। अतः इसकी शर्त की अनुपस्थिति में P द्वारा किया गया कार्य अपराध होगा।
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