सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध
अप्राकृतिक अपराध
हत्या का प्रयास
खतरनाक हथियारों का उपयोग कर, स्वेच्छा से चोट
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 का शीर्षक है - "प्रकृति विरुद्ध अपराथ"। इसके अनुसार, जो कोई किसी पुरुष, |स्वी या जीवजन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग करेगा वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस (10) वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
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