हत्या करने का प्रयास
बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध
अप्राकृति अपराध
खतरनाक हथियारों का उपयोग कर, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में बलात्कार के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 और 376 यह है कि बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराथ। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गयी है। भा.द.सं. की धारा 375 में निम्न प्रकार से किये गये कार्य बलात्कार की श्रेणी में आयेंगे-
1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना।
3. उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।
4. अगर वह स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की है और अपनी सम्मति देती है।
5. जब वह स्त्री संसूचित करने में असमर्थ है।
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