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धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो, के बारे में उपबन्ध दिए गए हैं। इस धारा के अन्तर्गत कारावास सादा होगा। धारा 67 उन अपराधों के
लिए लागू होती है जो केवल जुर्माने से दण्डनीय हो।
जुर्माना सादा कारावास
150 रु. तक 2 माह
100 रु. तक 4 माह
अन्य दशा में 6 माह
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