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जब लोग लड़ते हुए, सार्वजनिक शांति से भंग करते हैं, तो ुसे बल्वा करना कहा जाता है। बल्वा में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का होना सुनिश्चित रहता है तभी वह बल्वा का अपराध कारित होता है। बल्वा को IPC की धारा 146 में परिभाषित किया गया है। बल्वा के आवश्यक तत्व है:- 1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का होना। 2. आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा कोई कार्य किया जाना 3. जमाव के सदस्य का कार्य सम्मान उद्देश्य को अग्रसर करना।
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