भारतीय दंड संहिता में।
दंड प्रक्रिया संहिता में।
भारतीय संविधान में।
उपरोक्त में से कोई नहीं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, जो कोई किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या बल का प्रयोग करेगा वह किसी भी तरह के कारावास से जो 1 वर्ष से कम का नही होगा किन्तु 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
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