असंज्ञेय अपराध से।
केवल संज्ञेय अपराध से।
असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध से।
उपरोक्त मे से कोई नहीं।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) केवल संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित है। संज्ञेय अपराध की इत्तिला किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को कहीं भी दी जा सकती है।
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