धारा 161
धारा 162
धारा 163
धारा 164
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में यह बताया गया है कि अन्वेषण अधिकारी जो धारा 161 में अपेक्षित गवाहों की परीक्षा के परिणाम स्वरूप जो बयान (कथन) लेखबद्ध करता है उस पर गवाहों के हस्ताक्षर नही कराये जायेंगे और न ही ऐसे कथनो को जाँच या विचारण या अन्य प्रोयोजनों में उपयोग में लाया जाएगा।
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