धारा 159
धारा 160
धारा 161
धारा 148
दंगा को भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C)की धारा 159 में परिभाषित किया गया है "जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते है तब यह कहा जाता है कि वे "दंगा" करते हैं, दंगा के दण्ड का प्रावधान I.P.C की धारा 160 में प्रावधानित किया गया है।
Post your Comments