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Cr. P.C. की धारा 45 के अन्तर्गत किसी बात की होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यिक किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा तब तक केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं प्राप्त हो जाती।
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