जिला जज
जिला मजिस्ट्रेट
डी.जी. प्राज्यूक्यूशन
पुलिस जिला प्रभारी
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 25-A के उपधारा (5) व (6) के अनुसार, प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, जो राज्य सरकार के द्वारा धारा 24 की उपधारा (1) या (8) के अधीन उच्च न्यायालयों में मामले का संचालन (प्रारम्भ) करने के लिए नियुक्त किये जायेंगे तथा अभियोजन निदेशन के अधीनस्थ होंगे। प्रत्येक लोक अभियोजन, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, जो राज्य सरकार के द्वारा धारा 24 की उपधारा (3) या (8) के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों की संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, जो धारा 25 (1) के अधीन नियुक्त किया जायेगा, अभियोजन उप-निदेशक के अधीनस्थ होगा।
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