मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध की दशा में
आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध की दशा में
उक्त दोनों
उक्त में कोई नहीं
आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध और मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध की दशा में गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है। (सम्बन्धित उपबन्ध धारा 46 (3) Cr. P.C.)
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