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तीन माह से अधिक नहीं
छ: माह से अधिक नहीं
एक साल से अधिक नहीं
दो साल से अधिक नहीं
द.प्र.से. की धारा 262-(2) के अनुसार संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) में अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है।
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