धारा 151
धारा 161
धारा 165
धारा 197
Cr. P.C. की धारा 151 के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारण्ट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध को किये जाने से अन्यथा रोका नहीं जा सकता।
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