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7 वर्ष से अधिक नहीं
7 वर्ष से अधिक
आजीवन
इनमें से कोई नहीं
द.प्र. सं. की धारा 29 (1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट) अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास के दण्ड की सजा दे सकता है, जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो।
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