मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट) कारावास के दण्ड की सजा दे सकता है-

  • 1

    7 वर्ष से अधिक नहीं

  • 2

    7 वर्ष से अधिक

  • 3

    आजीवन

  • 4

    इनमें से कोई नहीं

Answer:- 1
Explanation:-

द.प्र. सं. की धारा 29 (1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट) अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास के दण्ड की सजा दे सकता है, जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो।

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