बिना शस्त्रों के शान्तपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता
सम्पत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता।
देश के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता
कोई वित्ति, आजीविका, ्व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मूल संविधान में सात प्रकार के स्वतन्त्रता प्राप्त थी। सम्पत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। अब 6 ही स्वतन्त्रता प्राप्त है
Post your Comments