अनुच्छेद 124 (4)
अनुच्छेद 124 (5) में
अनुच्छेद 125 में
अनुच्छेद 126 में
भारतीय संविधान की अनुेच्छेद 124 की धारा 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को साबित कदाचार या फिर असमर्थता के कारण हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाने का आदेश दिया जाता है जबकि प्रस्ताव संसद से पास होता है।
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