नियुक्ति की तिथि को 30 वर्ष से कम नहीं
नियुक्ति की तिथि को 35 वर्ष से कम नहीं
नियुक्ति की तिथि को 40 वर्ष से कम नहीं
कोई आयु निर्धारित नहीं की गयी है
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है - 1. पांच वर्ष किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो 2. दस वर्ष तक वकालत किया हो 3. प्रतिष्ठित न्यायविद
Post your Comments