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राष्ट्रपति
संसद
चुनाव आयोग
उपरोक्त में से किसी के पास भी नहीं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 03 के तहत संसद को नये राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और गठन करने का अधिकार प्राप्त है।
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