बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा से
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से
6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से
उपर्युक्त में से कोई नहीं
86 वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के कम आयु के बच्चो के शिक्षा का प्रावधान है
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