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अनुच्छेद 163
अनुच्छेद 168
अनुच्छेद 165
अनुच्छेद 169
अनुच्छेद 165 के तहत राज्य पाल के द्वारा एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त तक ही अपने पद को धारण करता है।
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