315
343
370
51A
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत हिन्दी को शासकीय भाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 (1) के अन्तर्गत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। अनु. 349 - राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनु. 349 - भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया।
Post your Comments