केवल 2
1 और 2 दोनों में से कोई नहीं
1 और 2 दोनों
केवल 1
वर्ष 2015 के संशोधन से अनुसूचित जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में निम्न तथ्य जोड़ा गया - 1. मानव और पशु नरकंकाल को निपटाने और लाने ले जाने के लिए बाध्य करना। 2. अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना। 3. सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना। 4. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरूद्ध किए जाने वाले नए अपराधों में इन लोगों के सिर और मूंछ का मुंडन कराने और इसी तरह इन लोगों के सम्मान के विरूद्ध किए गए कृत्य है। 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को सार्वजनिक पूजा स्थान और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश पर निषेध।
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