P और Q दोनों
न तो P और न ही Q
केवल Q
केवल P
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर, जो शादी के समय बच्चा था, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक आज्ञाप्ति प्राप्त की जा सकती है। जिला अदालत, धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश नहीं देता।
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