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राष्ट्रपति
संघीय वित्तमंत्री
नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
प्रधानमंत्री
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही धन निकाला जाता है। आकस्मिक निधि में कुल 500 करोड़ रूपए जमा किया जाता है
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