स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना
सदस्यों को शपथ दिलाना
स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना
केवल सदस्यों के चयन प्रमाणपत्रों को चेक करना कि वह सही है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत नवनिर्वाचित लोकसभा में से एक सदस्य को राष्ट्रपति प्रो-टेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। जो व्यवहार में वरिष्ठतम सदस्य होता है। यह समस्त निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है।
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