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शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 65:35 के अनुपात में आर्थिक भार को बांटने पर सहमति बनी। संविधान अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत, शिक्षा 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं - 1. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा। 2. निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करने का प्रावधान। 3. शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ायेंगे। 4. विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दी गयी।
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