1 दिन
2 दिन
5 दिन
10 दिन
15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट अधिनियम किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के अनुसार, यदि मांगी गयी जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जनसूचना अधिकारी को 2 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आर.टी.आई. को जवाब देना होता है।
Post your Comments