1,2 एवं 3
2,3 एवं 4
1,2 एवं 4
1,3 एवं 4
भारत शासन अधिनियम, 1919 (गर्वमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919) की मुख्य विशेषताएँ हैं- 1. प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। 2. केन्द्रीय कार्यकारिणी की शक्तियां राज्यों को हस्तांतरित कर दी गयी। 3. केन्द्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का विस्तार एवं पुनर्गठन किया गया।
Post your Comments