केवल जीवित व्यक्ति
जीवित व्यक्ति के सिवाय ले जाने वाला पशु धन
मोटर कार या मोटर कार से संबद्ध किसी ट्रेलर में वहन किए जाने वाला कोई चीज जिसमें यात्रियों का निजी सामान नहीं है
(b) और (c) दोनों
मोटर यान अधिनियम की धारा 2(13) में माल को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार 'माल' शामिल करता है पशु धन और कोई वस्तु (सामान्यतया गाड़ी के साथ प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों से अन्यथा) जो गाड़ी द्वारा जीवित व्यक्तियों को छोड़कर लाई गई है, किंतु किसी मोटर कार या मोटर कार से संबद्ध किसी ट्रेलर में लाई गई गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत सामान को शामिल नहीं करता है।
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