कोई लोक सेवा यान
प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस
ऐसी मोटर जिसका वाहन रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है
उपर्युक्त सभी
मोटर यान अधिनियम की धारा 2(17) में 'भारी यात्री मोटर यान' को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, 'भारी यात्री मोटर यान' से अभिप्रेत है ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस या कोई ओमनी बस जिसका सकल यान भार, या ऐसी मोटर कार जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है।
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