ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसका लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक हो
ऐसा कोई यान या बस जिसका लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो
ऐसा कोई ट्रैक्टर या मोटर कार या रोड रोलर जिसमें 7,500 किलोग्राम से भार अधिक नहीं हो
उपर्युक्त (b) और (c) दोनों
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2(21) में 'हल्का मोटर यानî (Light Motor Vehicle) को परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है - 'हल्का मोटर यान' से एक परिभाषित यान या ओमनी बस अभिप्रेत है, जिसमें से किसी का या एक मोटर का कुल वजन या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी का गैर-लदान (Unladen) वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है।
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