16 वर्ष की आयु का व्यक्ति
16 वर्ष से कम आयु का भी व्यक्ति
12 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति
उपर्युक्त में से कोई नहीं
मोटर यान अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सी.सी. से अधिक न हो, चला सकेगा।
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