यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है
आवेदक के चिकित्सा प्रमाण-पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है
आवेदक द्वारा धारित पहले कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत (revoked) की गई है
उपर्युक्त में से सभी दशाओं में
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 31 में परिचालक (Conductor) अनुज्ञप्ति देने हेतु निशक्तताएं (Disqualifications) संबंधी प्रावधान दिए गए है। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति परिचालक का लाइसेंस नहीं धारण करेगा। इसके अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी एक परिचालक लाइसेंस जारी करने से इंकार कर सकेगा - (i) यदि आवेदक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को धारण नहीं करता है; (ii) यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रकट करता है कि वह एक परिचालक के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य है; और (iii) यदि आवेदक द्वारा धारित किसी परिचालक लाइसेंस का पूर्व में प्रतिसंहरण कर लिया गया था।
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