राज्य परिवहन प्राधिकरण को
प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को
परिवहन विभाग को
राज्य सरकार को
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69 में परमिटों के लिए आवेदन संबंदी साधारण उपबंध किया गया है। परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान या यानों को उपयोग में लाना प्रस्थापित है।
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