यात्रियों को विशेष अवसरों, मेले या धार्मिक सम्मेलनों में जाने हेतु
मौसमी कारबार हेतु या विशेष अस्थायी आवश्यकता की
परमिट के नवीनकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक
उपरोक्त सभी स्थिति में
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87 में 'अस्थायी परमिट' (Temprorary permits) का उपबंध है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धापा 80 के तहत अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरम बिना ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक चार माह की अवधि के लिए प्रभावी होंगे।
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