उसने यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति ली है
उसने यान में ब्रेक लगा दिए है
उसने वो सारे प्रबंध कर लिए है, जिससे यह उपाय हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावार चल नहीं सकेगा
उपरोक्त सभी
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 126 खड़े यान (Stationary Vehicles) को उपबंधित करता है। कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा करने की आज्ञा न देगा जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है, जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति लिया है अथवा किसी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया है या ऐसे अन्य उपाय कर लिए है जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता।
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