25,000 रू.
10,000 रू.
50,000 रू.
जो स्कीम में 20,000 रू. नियत हो
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 में टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध है। टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की घोर उपहति के बारे में 50,000 रुपये का दंड का प्रावधान है।
Post your Comments