धारा 184 के अंतर्गत
धारा 185 के अंतर्गत
धारा 186 के अंतर्गत
उपरोक्त में कोई नहीं
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 184 में खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना उपबंधित है। इस धारा के अनुसार, यान चलाना साधारण जनता के लिए खतरनाक है, तो वह प्रथम अपराध पर कारावास के जिसकी छह माह से कम नहीं किंतु एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रूपये से कम नहीं किंतु पांच हजार तक का हो सकेगा। द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के अंदर किया गया है, तो दो वर्ष तक कारावास या दस हजार रुपये अथवा दोनों से दंडित होगा।
Post your Comments