धारा 185 के तहत प्रथम बार अपराध पर 6 माह तक का कारावास, या 10,000 रू. जुर्माना
धारा 185 के तहत द्वितीय बार 3 वर्ष के भीतर अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 15,000 रू. जुर्माना
(a) और (b) दोनों सहीं हैं
उपरोक्त में कोई नहीं
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 मे किसी मत्त वय्कित द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना पर दंड का प्रावधान करता है दंड इस प्रकार हैं - प्रथम अपराध के लिए छह माह तक करावास या 10,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों। पश्चातवर्ती अपराध के लिए दो वर्ष तक कारावास या 15,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
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