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सक्षम प्राधिकारी
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 213 में मटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अनुसार राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए एक मोटर यान विभाग स्थापित कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों को उसके अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे।
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