केवल A और B
केवल B और C
केवल A और C
A, B और C
लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था स्थापित करने का प्रावधान है जिसके अध्यक्ष को केंद्र व राज्य में क्रमश: लोकपाल और लोकायुक्त कहा जाता है। इस संस्था में एक अध्यक्ष और अधिनियम आठ सदस्य होगे जिनमें से 50 प्रतिशत एस.सी., एस.टी, ओ.बी.सी. और महिलाओं से होगे। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 की आयु तक है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है।
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