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पांच
छः
सात
आठ
मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था लेकिन 44वाँ संशोधन के द्वारा 1978 में सम्पत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। सम्पत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19F में था।
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