हां
नहीं
कतई नहीं
उपर्युक्त में कोई नहीं
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन अनुसूचित जनजाति के भूमिधर (या असामी) अनुसूचित जनजाति से अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे द्वारा भूमि का अंतरण नहीं करेगा। इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया अंतरण शून्य होगा। अनुसूचित जनजाति की भूमि कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से भी गैर अनुसूचित जनजाति को अंतरित नहीं की जा सकती।
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