बारह महीने
छ: महीने
तीन महीने
तीस महीने
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 13 के अंतर्गत यदि गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण साबित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से एक साल (बारह महीने) तक हिरासत में रखा जा सकता है। समयावधि पूरी होने से पहले न तो सजा समाप्त की जा सकती है और न ही उसमें फेरबदल हो सकता है।
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