जो कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार करेगा तो, वह दंडित किया जाएगा -

  • 1

    जुर्माने से

  • 2

    चार वर्ष से कम नहीं किंतु दस वर्ष तक के कारावास से 

  • 3

    दस वर्ष तक के कारावास से

  • 4

    उपरोक्त सभी से

Answer:- 2
Explanation:-

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार के बारे में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा वह कम-से-कम चार वर्ष किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी।

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